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ITR Filing Deadline: सरकार का ऐलान, 31 जुलाई से आगे नहीं बढ़ेगी ITR Filing की डेडलाइन

ITR Filing Deadline: Government's announcement, ITR filing deadline will not extend beyond July 31

ITR Filing Deadline: Government's announcement, ITR filing deadline will not extend beyond July 31

नई दिल्ली। सरकार आयकर रिटर्न भरने की 31 जुलाई की समयसीमा आगे बढ़ाने पर विचार नहीं कर रही है। उसका मानना है कि ज्यादातर रिटर्न निर्धारित तिथि तक भर दिये जाएंगे। 

राजस्व सचिव तरूण बजाज ने शुक्रवार को कहा कि 20 जुलाई तक वित्त वर्ष 2021-22 के लिये 2.3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न भरे जा चुके हैं और यह संख्या लगातार बढ़ रही है।

उल्लेखनीय है कि इससे पिछले वित्त वर्ष 2020-21 के लिए करीब 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न भरे गये थे। पिछले साल सरकार ने रिटर्न भरने की समयसीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाई थी।

 बजाज ने कहा, ‘‘लोग सोचते हैं कि आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा हर बार बढ़ती है। इसीलिए वे शुरू में रिटर्न दाखिल करने में कुछ सुस्ती दिखाते हैं। लेकिन हमें रोजाना 15 लाख से 18 लाख के बीच रिटर्न मिल रहे हैं। यह बढ़कर दैनिक आधार पर 25 से 30 लाख रिटर्न तक हो जाएगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘पिछली बार 9-10 प्रतिशत रिटर्न अंतिम दिन भरे गये थे। पिछले साल अंतिम दिन 50 लाख रिटर्न दाखिल किए गए थे। इस बार मैंने अंतिम तारीख पर एक करोड़ रिटर्न के लिये तैयार रहने को कहा है।’’

आयकर नियमों के अनुसार उन व्यक्तिगत करदाताओं के लिये 2021-22 के आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा 31 जुलाई है जिनके पिछले वित्त वर्ष के खातों के ‘ऑडिट’ की जरूरत नहीं है।

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 आयकर विभाग ने विभिन्न श्रेणी के करदाताओं के लिये आय के आधार पर सात प्रकार के आयकर फॉर्म निर्धारित किये हैं। कर विभाग का आयकर रिटर्न भरने का नया पोर्टल अंतिम समय में अत्यधिक रिटर्न जमा किए जाने के लिहाज से काफी मजबूत है।

रिटर्न फॉर्म भरना काफी सरल

बजाज ने कहा कि रिटर्न फॉर्म भरना अब काफी सरल है और रिफंड भी काफी जल्द प्राप्त हो रहे हैं। रिटर्न फाइल करने में आने वाली कठिनाइयों संबंधी शिकायत के बारे में बजाज ने कहा कि 2.3 करोड़ लोग बिना किसी शिकायत के पहले ही रिटर्न भर चुके हैं।

राजस्व सचिव ने कहा, ‘‘पूर्व में 50,000 लोग रोजाना आयकर रिटर्न भरते थे और अब यह संख्या बढ़कर 20 लाख हो गयी है। मुझे भरोसा है कि अगले कुछ दिनों में रिटर्न की संख्या बढ़ेगी….’’सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों को राहत देने के मकसद से पिछले दो वित्त वर्ष के दौरान आयकर रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ायी थी।

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