योगी सरकार का बड़ा ऐलान, अब 21 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को नहीं मिलेगी शराब

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बीयर आदि का क्रय अथवा सेवन करते पाये जाते हैं, तो संबंधित प्रतिष्ठान के प्रबंधक मालिक के विरुद्ध प्रतिकूल कानूनी कार्यवाही की जायेगी।


लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शराब को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। इस आदेश में 21 साल से काम उम्र के व्यक्ति को शराब बेचने व खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई है, लखनऊ में अब कोई भी शराब की दुकान, रेस्टोरेंट, बार, होटल या अन्य स्थान पर 21 साल से काम उम्र का युवक शराब बियर या कोई भी नशीला पदार्थ नहीं खरीद सकेगा।

 


1. सभी होटल, रेस्टोरेन्ट, बार, शराब की दुकानों में 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को शराब बेचना प्रतिबंधित है। यदि ऐसे किसी भी स्थान पर 21 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति शराब / बीयर आदि का क्रय अथवा सेवन करते पाये जाते हैं, तो संबंधित प्रतिष्ठान के प्रबंधक मालिक के विरुद्ध प्रतिकूल कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

 

 

2. होटल, रेस्टोरेन्ट, बार, शराब की दुकानों इत्यादि के प्रबन्धक अपने यहाँ 21 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को शराब न बेचे जाने का नोटिस अन्दर व बाहर इस प्रकार चस्पा कराएंगे कि आसानी से पढ़ा जा सके।

 

3. होटल, रेस्टोरेन्ट, बार, शराब की दुकानों इत्यादि पर शराब / मादक द्रव्य का सेवन करने के पश्चात मार-पीट की घटना या अन्य कोई अप्रिय स्थिति उत्पन्न नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी रेस्टोरेन्ट/ बार होटल प्रबन्धन की भी है। इस हेतु उनके द्वारा CCTV कैमरे व प्राइवेट सुरक्षा कर्मी लगाना अपेक्षित है।

4. विभिन्न शराब की दुकानों, मॉल, बार एवं रेस्टोरेन्ट के बाहर अक्सर ग्राहकों द्वारा अपने वाहनों को अव्यवस्थित रूप से खड़ा कर दिया जाता है। इससे यातायात बाधित होता है और आम नागरिकों को कठिनाई उत्पन्न होती है।

इन प्रतिष्ठानों के प्रबन्धकों/संचालकों की जिम्मेदारी है कि वे वाहनों की पार्किंग हेतु अपने गार्ड नियुक्त करें और व्यवस्थित तरीके से वाहनों को पार्क करायें। उल्लंघन की स्थिति में पुलिस द्वारा संबंधित के विरुद्ध आवश्यक व प्रभावी विधिक कार्यवाही की जाएगी।

5. होटल, रेस्टोरेन्ट, बार, शराब की दुकानों इत्यादि स्थानों पर किशोरों को शराब बेचे जाने तथा सेवन किये जाने का मामला संज्ञानित होने पर इसे आपराधिक कृत्य मानते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।


6. होटल, रेस्टोरेन्ट, बार, शराब की दुकानों इत्यादि पर यदि प्रतिबंधित मादक पदार्थ/ ड्रम्स के प्रयोग अथवा विक्रय की जानकारी प्राप्त होती है तो संबंधित प्रबंधक / मालिक के विरुद्ध प्रतिकूल विधिक कार्यवाही की जाएगी।

लखनऊ पुलिस अपेक्षा करती है कि आप द्वारा उपरोक्त नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

 मदिरा प्रेमियों के लिए बड़ी खबर! क्या बन्द हो जाएगी शराब, जानें क्या कहती है नई शराब नीति?

मध्य प्रदेश चुनावी साल की शराब नीति में सरकार ने विपक्ष सहित विरोधियों को चारों खाने चित्त कर दिया है। शराब पर हो रही सियासत के बीच शिवराज कैबिनेट ने आबकारी नीति-2023 को मंजूरी दी है।

सरकार ने राजस्व की हानि की परवाह किए बिना नई नीति में प्रदेश के सभी 31 शॉप बार और 2580 अहाते बंद करने का फैसला लिया है।

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इसी के साथ नई शराब नीति के अनुसार साथ ही स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थाओं और धर्म स्थलों से शराब दुकानें 100 मीटर दूर होंगी। इससे पहले 50 मीटर का प्रावधान था। अब दुकानों में बैठकर शराब पीने की अनुमति नहीं होगी।

पुरानी दुकानें नए साल के लिए 10% शुल्क देकर रिन्यू होंगी। यदि कोई शराब पीकर वाहन चलाता पकड़ा जाता है तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित होगा।

नई शराब नीति को लेकर विपक्ष ने शराब नीति पर सरकार को घेरते हुए शराब नीति को उमाभारती के पत्थर से शहीद हुई बोतल और दुर्गंध के बीच शराब दुकान पर बांधी गई गोमाता के सत्याग्रह की जीत बताया है।

विपक्ष ने सरकार से दोहरी शराब दुकानों को बंद कर शराब दुकानों की संख्या भी घटाने की मांग की है।

वहीं बीजेपी ने सरकार की नई शराब नीति को स्वागत योग्य बताया है। बीजेपी ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा की विपक्ष चारों खाने चित्त है बीजेपी ने कहा कि नशा मुक्ति की दिशा में सरकार के बढ़ते हुए कदम है।