इंस्टाग्राम पर महिला की आपत्तिजनक फोटो-वीडियो वायरल करने का आरोप, आदमपुर थाने में IT एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज

वाराणसी के आदमपुर थाना क्षेत्र में एक महिला की शिकायत पर इंस्टाग्राम पर कथित आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने के मामले में आरोपी महिला के खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
 

चंदौली जिला न्यायालय में सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंजूर की जमानत, अधिवक्ता ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

वाराणसी। आदमपुर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया के माध्यम से कथित रूप से आपत्तिजनक फोटो और वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

 

पुलिस के अनुसार, आदमपुर थाना क्षेत्र के तेलियाना (हनुमान फाटक) निवासी शालिनी गुप्ता ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि शारदा थापा नामक महिला ने उनकी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो इंस्टाग्राम पर प्रसारित किए हैं। पीड़िता का कहना है कि इस घटना से उन्हें मानसिक प्रताड़ना और सामाजिक क्षति का सामना करना पड़ा है।

 

तहरीर के आधार पर आदमपुर पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम की धारा 67 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह धारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अश्लील सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण से संबंधित है।

थाना प्रभारी विमल मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने लोगों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने और किसी भी व्यक्ति की निजी या आपत्तिजनक सामग्री बिना अनुमति साझा न करने की अपील की है।

नोट: यह मामला पुलिस में दर्ज शिकायत पर आधारित है। आरोपों की सत्यता की पुष्टि जांच के बाद ही होगी।