वाराणसी: हुकुलगंज हादसे के बाद वीडीए सख्त, अवैध निर्माणकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज

वाराणसी के हुकुलगंज सिकरौल क्षेत्र में हुए हादसे के बाद वीडीए ने अवैध निर्माणकर्ता के खिलाफ FIR दर्ज की है। दो बार सील होने के बाद भी चोरी-छिपे हो रहा था निर्माण।

 
वाराणसी। पांडेयपुर-हुकुलगंज सिकरौल क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन ढहने के हादसे के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण (VDA) ने कड़ा रुख अपना लिया है। प्राधिकरण के अनुसार, भवन का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के विपरीत अवैध रूप से किया जा रहा था। वीडीए सचिव डॉ. वेद प्रकाश मिश्रा ने बताया कि अवैध निर्माणकर्ता रामेश्वर तिवारी के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज करा दी गई है।

क्या है पूरा मामला?

वाराणसी के पांडेयपुर हुकुलगंज सिकरौल क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन की दीवार गिरने से हुए हादसे के बाद वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। वीडीए के आधिकारिक पक्ष के अनुसार, रामेश्वर तिवारी ने ऑनलाइन तीन तलों का आवासीय नक्शा स्वीकृत कराया था। लेकिन, स्वीकृत मानचित्र के नियमों का उल्लंघन करते हुए सेटबैक कवर करके आरसीसी पिलर का निर्माण किया जा रहा था।

नियमों के विपरीत निर्माण होने पर वीडीए ने 1 मई 2025 को स्थल को सील कर स्थानीय थाने की अभिरक्षा में सौंप दिया था।  सील किए जाने के बावजूद, निर्माणकर्ता रात के अंधेरे में और रुक-रुक कर चोरी-छिपे निर्माण कार्य जारी रखे हुए था।  प्रवर्तन टीम ने लोकहित को ध्यान में रखते हुए 12 मार्च को दोबारा साइट को सील कर स्थानीय पुलिस को लिखित सूचना दी थी।

वाराणसी के पांडेयपुर हुकुलगंज सिकरौल क्षेत्र में निर्माणाधीन भवन की दीवार गिरने से हुआ था हदसा देखे वीडियो....
 

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वीडीए की कार्रवाई और चेतावनी

हादसे के बाद वीडीए ने सख्त रवैया अपनाते हुए अवर अभियंता (JE) संजय तिवारी की तहरीर पर अवैध निर्माणकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली है। इसके साथ ही वीडीए सचिव ने चेतावनी दी है कि भविष्य में यदि सील किए गए किसी भी भवन में निर्माण कार्य किया गया, तो सीधे थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।