Varanasi News: साइबर अपराध को लेकर एडीसीपी ममता रानी की अपील 

वाराणसी एडीसीपी महिला अपराध के द्वारा POCSO नियम (2020) की धारा 11 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिस किसी भी व्यक्ति को किसी बच्चे से संबंधित कोई अश्लील सामग्री प्राप्त हुई है।

 

Varanasi News: साइबर अपराध को लेकर एडीसीपी ममता रानी की अपील 

      

वाराणसी एडीसीपी महिला अपराध के द्वारा POCSO नियम (2020) की धारा 11 के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जिस किसी भी व्यक्ति को किसी बच्चे से संबंधित कोई अश्लील सामग्री प्राप्त हुई है।

जिसे वितरित सुविधा प्रदान की जा रही है या किसी भी तरह से प्रसारित कियाजा रहा है तो उसे रोकने के लिए इसकी रिपोर्ट विशेष किशोर पुलिस को कर सकते है या इकाई स्थानीय पुलिस या साइबर अपराध पोर्टल (cybercrime.gov.in ) पर किया जा सकता है।

इसके अलावा धारा 15 के संशोधन में कहा गया है कि जो कोई व्यक्ति इसे हटाने नष्ट करने या निर्दिष्ट प्राधिकारी को रिपोर्ट करने में विफल रहता है उस पर कम से कम 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

इस तरह की सामग्री की मांग इसे देखने वालों द्वारा बनाई जाती है इसलिए यह उतना ही आपराधिक है यहां तक कि पोर्नोग्राफ़ी शब्द का उपयोग तब नहीं किया जाना चाहिए।

जब यह बच्चों से जुड़ी सामग्री हो एडीसीपी ममता रानी ने कहा कि हमें किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ वीडियो कॉलिंग पर बात करने से परहेज करना चाहिए साथ ही साथ सोशल मीडिया जैसे प्लेटफार्म को सावधानी पूर्वक प्रयोग करें किसी अनजान लिंक पर किल्क ना करें।