वाराणसी में सड़क सुरक्षा पर सख्ती, डीएम ने दिए कड़े निर्देश

ज्यादा चालान वाले वाहन होंगे जब्त, चालकों के लाइसेंस भी होंगे निलंबित
 
वाराणसी में ट्रैफिक नियमों पर जीरो टॉलरेंस, डीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश

वाराणसी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की अध्यक्षता में शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति एवं जिला विद्यालय परिवहन यान सुरक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सड़क सुरक्षा, विद्यालय परिवहन, ब्लैक स्पॉट और यातायात व्यवस्था को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

जिलाधिकारी ने सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) को निर्देशित किया कि जिन वाहनों का पंजीकरण निलंबित किया गया है अथवा जिन्हें नोटिस जारी किया गया है, उनका सत्यापन कराया जाए कि वे वाहन स्वामी के कब्जे में हैं या अब भी सड़कों पर संचालित हो रहे हैं। ऐसे वाहनों की सूची तैयार कर उनके विरुद्ध विशेष अभियान चलाते हुए सीज करने तथा संबंधित चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने एडीएम सिटी को अब तक सीज किए गए वाहनों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए। साथ ही बिना फिटनेस प्रमाणपत्र संचालित हो रहे विद्यालय वाहनों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने तथा सभी स्कूल वाहनों का फिटनेस परीक्षण एवं जिला परमिट की प्रक्रिया एक सप्ताह के भीतर पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच कराई जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित सड़क निर्माण एजेंसियों एवं अभियंताओं की जवाबदेही भी तय की जाएगी। इस माह हुई सभी सड़क दुर्घटनाओं की जांच एडीएम सिटी के माध्यम से कराई जाएगी।

जिलाधिकारी ने बिना सर्विस लेन संचालित पेट्रोल पंपों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अस्पतालों, बैंकों एवं होटलों के सामने यातायात व्यवस्था और सर्विस लेन की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एवं लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ने वाले मार्गों पर स्पीड ब्रेकर, रंबल स्ट्रिप, साइनेज एवं चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने कैंट रेलवे स्टेशन क्षेत्र में बसों का सुव्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने, फ्लाईओवर के नीचे बसों की पार्किंग पर रोक लगाने तथा बिना अनुमति राष्ट्रीय राजमार्ग से एक्सेस लेने वाले मैरिज लॉन संचालकों को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में हिट एंड रन दुर्घटनाओं के पीड़ितों को मिलने वाली दो लाख रुपये की प्रतिकर सहायता तथा राह-वीर योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाने पर भी विशेष जोर दिया गया।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह, एडीएम सिटी सहित परिवहन, पुलिस, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।