प्रिंटर्स और पब्लिशर्स किसी भी दशा में अवैध रुप से प्रचार सामग्री न छापें - डीएम

 

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कौशल राज शर्मा द्वारा विधानसभा निर्वाचन 2022 से सम्बंधित बैठक आज कलेक्ट्रेट स्थित जिला राइफल क्लब के सभागार में प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के संग की गयी। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिए प्रचार सामग्री प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के द्वारा छपवायी जाती है। चुनाव आयोग द्वारा शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने में प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के लिए भी कुछ नियमों को लागू किया है जिसका अनुपालन उन्हें करना होता है।


    जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आज बैठक के दौरान निर्देश दिए गए कि -

  • जो भी प्रचार सामग्री प्रिंटर्स और पब्लिशर्स के द्वारा छापी जायेगी उसका विवरण निर्धारित प्रोफार्मा पर भर कर प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा।
  • प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिकेशन पर चुनाव की धारा 127(A) लागू होती है जिसके अन्तर्गत वे कार्य करेंगे।
  •  प्रेस में छापी गयी प्रचार सामग्री का विवरण जिसमें मुद्रक व प्रकाशक का नाम, पता, फोन नंबर तथा छापी गयी सामग्री की संख्या आदि की जानकारी छापने के 24 घंटे के अन्तर्गतअवश्य देना होगा।
  • मौखिक रूप से कोई प्रचार सामग्री कत्तई नहीं छापी जाय लिखित रूप से आर्डर प्राप्त किया जाय।
  • प्रिंटिंग प्रेस और पब्लिशर्स के द्वारा छापी जाने वाली प्रचार सामग्री किसी धर्म, जाति के विरुद्ध न हो, किसी समाज या विरोधी राजनीतिक दलों के दुष्प्रचार करने सम्बन्धी सामग्री किसी भी तरह से छापने के लिए स्वीकार न करें अन्यथा उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़े और जिले का नाम खराब हो।
  • किसी प्रकार की जानकारी/ दिशा निर्देश या समस्या के निराकरण हेतु कंट्रोल रूम, एडीएम सिटी या उप जिला निर्वाचन अधिकारी से सम्पर्क कर मार्गदर्शन ले सकते हैं। 
  • जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रिंटर्स और पब्लिशर्स से सहयोग की अपेक्षा करते हुए कहा कि आप सभी लोग  कानून/आचार संहिता का पालन करेंगे और आपका  यूनियन भी अवैध रूप से गलत प्रचार सामग्री छापने वालों को रोकेंने का भी काम करेंगे।
  • इसके अलावा मोबाइल आपरेटर्स के साथ  बैठक करते हुए उन्होंने कहा कि यदि किसी राजनैतिक दल के द्वारा बल्क में एसएमएस का आर्डर दिया जाता है तो उसके कंटेन्ट की जानकारी या वाइस कंटेंन्ट पहले मीडिया सर्टिफिकेशन एण्ड मानिटरिंग कमेटी को  24 घंटे के अंदर उपलब्ध कराना होगा। इस कमेटी के द्वारा प्रचार सामग्रीअनिवार्य रूप से प्रमाणित होने के पश्चात् ही सोशल मीडिया पर चलाया जा सकता है। 
  • किसी प्रकार का निगेटिव मैसेज प्रसारित/ प्रचारित नहीं किया जाना चाहिए।
  • आर्डर प्राप्त करने के लिए निर्धारित प्रारूप पर सम्बंधित विवरण के साथ जिला प्रशासन को उपलब्ध कराना होगा।