पुराने कर्मचारियों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ, ऑनलाइन नामांकन शुरू

ईपीएफओ का ऐलान: 17 वर्षों से वंचित कर्मचारियों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार
 
 ईपीएफ और पेंशन का मिलेगा अधिकार, छूटे कर्मचारियों के लिए खुला ऑनलाइन नामांकन

वाराणसी। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने और उन्हें कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) तथा पेंशन योजना का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कर्मचारी नामांकन अभियान (ईईसी) शुरू किया है। इस विशेष अभियान के तहत ऐसे कर्मचारियों और संस्थानों को भी ईपीएफओ से जुड़ने का अवसर मिलेगा, जो अब तक किसी कारणवश इससे वंचित रहे हैं।

अभियान के तहत 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच कार्यरत रहे कर्मचारियों का ऑनलाइन नामांकन किया जा सकेगा। इसके लिए सभी पात्र संस्थान, चाहे वे पहले से ईपीएफओ में पंजीकृत हों या नहीं, ईपीएफओ पोर्टल के माध्यम से अपने कर्मचारियों की ऑनलाइन घोषणा कर सकते हैं।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रथम शोभित सिंघल ने बताया कि यदि संबंधित अवधि के दौरान कर्मचारी के वेतन से ईपीएफ अंशदान नहीं काटा गया था, तो उस अवधि के लिए कर्मचारी के हिस्से का अंशदान पूरी तरह माफ रहेगा। हालांकि, नए नामांकित कर्मचारियों के लिए उमंग ऐप के माध्यम से फेस ऑथेंटिकेशन आधारित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) बनाना अनिवार्य होगा। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक चालान-कम-रिटर्न (ईसीआर) के माध्यम से निर्धारित अंशदान जमा कराया जाएगा।

उन्होंने बताया कि वाराणसी जोन के अंतर्गत आने वाले सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक, शैक्षणिक, चिकित्सीय संस्थानों तथा मैनपावर सप्लाई एजेंसियों को इस संबंध में पत्र जारी कर दिए गए हैं। सभी पात्र संस्थानों से अपील की गई है कि वे समय रहते अपने छूटे हुए कर्मचारियों की ऑनलाइन घोषणा कर उन्हें ईपीएफ और पेंशन सहित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें।