शेयर मार्केट में पैसा लगवाकर शेयर खरीदने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला, पीड़ित के पैसे खाते में आये वापस

 

वाराणसी। वादी मुकदमा आवेदक प्रमोद सिंह पुत्र मार्कण्डेय सिंह निवासी नाटीईमली भरत मिलाप कालोनी थाना जैतपुरा जनपद वाराणसी द्वारा शेयर मार्केट में पैसा लगवाकर शेयर खरीदने के नाम 12,50000 (बारह लाख पचास हजार) रु) की साइबर धोखाधड़ी कर लिया गया था जिसके संबन्ध में थाना हाजा पर दिनांक 27.05.2024 को मु.अ.सं.- 0054/2024 धारा - 420 भा.द.वि. व 66 डी आई.टी. एक्ट दर्ज होकर विवेचना प्रचलित है।


उपरोक्त प्रकरण में साइबर क्राइम थाना वाराणसी टीम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए संबन्धित वादी के बैंक के नोडल अधिकारी सहयोग लेते हुए व संबन्धित बैंकों के नोडल अधिकारी जिस खाते में पैसा गया था, से साइबर तकनीकी व ट्रिक का
प्रयोग करते हुए लगातार प्रभावी पत्राचार व वार्तालाप करते हुए 734907/- रूपये बेनिफिसियरी खातों को सीज कराया गया था।


तत्पश्चात् उच्चाधिकारीगणों के आदेश निर्देश के क्रम में माननीय न्यायालय व संबन्धित बैंकों से पत्राचार/वार्तालाप/समन्वय स्थापित कर वादी के खाते में दिनांक- 19.07.2024 को धोखाधड़ी का 7,34,907/- रूपये वापस कराया गया। जिस पर आज वादी द्वारा लिखित रूप से तहरीर देकर सहयोग व कार्यवाही के लिए थाना साइबर क्राइम टीम को धन्यवाद दिया तथा भूरि - भूरि प्रशंसा किया।