भवन कर बकायेदारों को बड़ी राहत, ब्याज में मिलेगी 100 प्रतिशत छूट

15 अगस्त से शुरू होगी एकमुश्त समाधान योजना, तीन किश्तों में भी जमा कर सकेंगे बकाया टैक्स

 
15 अगस्त से शुरू होगी एकमुश्त समाधान योजना, तीन किश्तों में भी जमा कर सकेंगे बकाया टैक्स

वाराणसी। शहर के भवन स्वामियों के लिए राहत भरी खबर है। नगर निगम वाराणसी ने गृहकर (भवन कर) के बकायेदारों को बड़ी राहत देते हुए उत्तर प्रदेश शासन की ‘एकमुश्त समाधान योजना (OTS)’ लागू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2026 तक के बकाया भवन कर पर लगने वाले ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी।

नगर निगम की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यह योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक संचालित होगी। योजना का लाभ लेने के लिए भवन स्वामियों को निर्धारित अवधि के भीतर अपना आवेदन जमा कर बकाया कर का भुगतान करना होगा।

तीन किश्तों में भुगतान की सुविधा


इस योजना की खास बात यह है कि करदाता अपनी सुविधा के अनुसार बकाया राशि का भुगतान एकमुश्त या तीन किश्तों में कर सकेंगे। नगर निगम सीमा क्षेत्र में आने वाले सभी पात्र भवन स्वामी इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए भवन स्वामियों को 15 अगस्त से 14 नवंबर 2026 तक संबंधित जोनल कार्यालय में आवेदन करना होगा। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए नगर निगम के चैट बॉट नंबर 8601872601 पर संपर्क किया जा सकता है।

महापौर और नगर आयुक्त ने की अपील


महापौर अशोक कुमार तिवारी और नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

उन्होंने कहा कि समय रहते बकाया भवन कर जमा करने से नागरिकों को भारी ब्याज से राहत मिलेगी और शहर के विकास कार्यों में भी सहयोग मिलेगा। नगर निगम ने भवन स्वामियों से अपील की है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए जल्द से जल्द योजना का लाभ उठाएं।