मीरजापुर में बेदखली आदेश पर प्रशासन की कार्रवाई, कब्जा खाली करने के लिए प्रतिवादी को 10 दिन का समय
मीरजापुर। सदर तहसील क्षेत्र के लोहिया तालाब स्थित विवादित भूमि पर न्यायालय के बेदखली आदेश के अनुपालन में राजस्व प्रशासन ने शनिवार को मौके पर पहुंचकर स्थलीय निरीक्षण किया। प्रशासनिक टीम ने भूमि का मुआयना करने के बाद प्रतिवादी को 10 दिनों के भीतर अवैध कब्जा हटाने का निर्देश दिया।
तय समय सीमा के बाद कब्जा नहीं हटाए जाने पर प्रशासनिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
जानकारी के अनुसार कटरा कोतवाली क्षेत्र के रतनगंज निवासी ज्योति जायसवाल पत्नी आशीष जायसवाल एवं पूर्णिमा के संयुक्त नाम पर मौजा बसही (लोहिया तालाब) स्थित भूमि का बैनामा दर्ज है। भूमि को लेकर चल रहे विवाद में वादी पक्ष ने अतिरिक्त अधिकारी सदर न्यायालय में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 134 के तहत वाद दायर किया था।
न्यायालय ने 3 दिसंबर 2025 को सुनवाई के बाद वादी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए प्रतिवादी को बेदखल करने का आदेश पारित किया था। इसके बावजूद भूमि पर कब्जा बरकरार रहने के कारण वादी ने संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी से न्यायालय के आदेश का पालन कराने की मांग की थी।
जिलाधिकारी के निर्देश पर नायब तहसीलदार शहर सुरेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में राजस्व टीम का गठन किया गया। टीम में राजस्व निरीक्षक मंगला सिंह, क्षेत्रीय लेखपाल वीरेंद्र कुमार, लेखपाल राहुल जादौन और विजय प्रताप सिंह शामिल रहे। टीम ने मौके पर पहुंचकर भूमि का सीमांकन और निरीक्षण किया तथा प्रतिवादी को स्वेच्छा से 10 दिनों के भीतर कब्जा हटाने का अवसर दिया।
राजस्व अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित समयावधि समाप्त होने के बाद यदि कब्जा नहीं हटाया गया तो न्यायालय के आदेश का पालन कराते हुए प्रशासनिक स्तर पर बेदखली की कार्रवाई की जाएगी।