अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शिवपाल सिंह को मारपीट और लूट के मामले में जमानत, जिला जज की अदालत से मिली राहत

 
 चंदौली जिला न्यायालय में सुनवाई के बाद कोर्ट ने मंजूर की जमानत, अधिवक्ता ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

चंदौली। चंदौली के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिवाकर प्रसाद चतुर्वेदी की अदालत ने मारपीट और लूट के एक मामले में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी शिवपाल सिंह को जमानत दे दी है। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रस्तुत तथ्यों पर विचार करने के बाद उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली।

शिवपाल सिंह की ओर से अधिवक्ता संदीप रघुवंशी ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि पुलिस ने उनके मुवक्किल को गलत आरोपों और अनुचित धाराओं के आधार पर गिरफ्तार किया था। उन्होंने अदालत के समक्ष विभिन्न तर्क प्रस्तुत किए, जिन पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत मंजूर कर दी।

गौरतलब है कि बलुआ थाना पुलिस ने 10 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खिलाड़ी शिवपाल सिंह सहित तीन लोगों को मारपीट और लूट के आरोप में गिरफ्तार किया था। इस कार्रवाई के बाद मामला काफी चर्चा में रहा और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी विभिन्न स्तरों पर सवाल उठे थे।

सुनवाई के बाद अधिवक्ता संदीप रघुवंशी ने दावा किया कि उनके मुवक्किल को गलत तरीके से मामले में फंसाया गया, जिससे उनके परिवार को सामाजिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अदालत ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जमानत प्रदान की है।

हालांकि, जमानत मिलने का अर्थ आरोपों से बरी होना नहीं है। मामले की सुनवाई न्यायालय में जारी रहेगी और अंतिम निर्णय साक्ष्यों एवं न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगा।