किसान रजिस्ट्री अनिवार्य, 30 जनवरी 2026 तक नहीं कराने पर PM किसान निधि से होंगे वंचित
चंदौली। जनपद के किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री कराना अब अनिवार्य कर दिया गया है। कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की आगामी किस्त का लाभ लेने के लिए यह पंजीकरण जरूरी होगा। उप निदेशक कृषि भीमसेन ने बताया कि जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री 30 जनवरी 2026 तक पूरी नहीं होगी, वे पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त सहित अन्य सरकारी कृषि योजनाओं के लाभ से वंचित रह सकते हैं।
उप कृषि निदेशक ने जनपद के सभी किसान भाइयों से अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी फार्मर रजिस्ट्री अवश्य करा लें। उन्होंने बताया कि वर्तमान में यह पंजीकरण कृषि विभाग, राजस्व विभाग के कर्मचारियों और जन सेवा केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है।
किसान स्वयं भी ऑनलाइन पोर्टल upfr.agristack.gov.in या ‘Farmer Registry UP’ मोबाइल ऐप के जरिए पंजीकरण कर सकते हैं। इसके अलावा जन सुविधा केंद्रों पर निर्धारित शुल्क देकर भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।
फार्मर रजिस्ट्री के लिए किसानों को अपने सभी भूखंडों की खतौनी, मूल आधार कार्ड और आधार से लिंक मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से साथ रखना होगा। कृषि विभाग ने किसानों को सतर्क करते हुए कहा है कि वे अपने मोबाइल पर आने वाले ओटीपी को कृषि, राजस्व, पंचायती विभाग या अधिकृत कॉमन सर्विस सेंटर कर्मियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें।
कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि समय से पंजीकरण न कराने वाले किसानों को भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है, इसलिए किसान जल्द से जल्द फार्मर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर लें।