Chandauli News: चन्दौली में अवैध डीजल व पेट्रोल से भरा टैंकर पकड़ाया, मौके से 12780 लीटर तेल सहित 1 कार व 3 बाइक बरामद

 

चन्दौली। डा. अनिल कुमार, पुलिस अधीक्षक चन्दौली के निर्देशानुसार जनपद में अवैध कारोबार में संलिप्त अवांछनीय तत्वों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सदर विनय कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी PDDU अनिरूद्ध सिंह के पर्यवेक्षण में थाना अलीनगर पुलिस टीम द्वारा डीजल/पेट्रोल से भरा एक टैंकर (12000/-लीटर), 01 आल्टो कार, 3 मोटरसाइकिल, 05 ड्रम में 780 लीटर डीजल, लोहे के ड्रम तथा विभिन्न प्रकार के मांप बरामद किये गए हैं। उपरोक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 30.04.2024 को थानाप्रभारी अलीनगर को सूचना मिली कि सुभाषन यादव निवासी बसन्तु की मडई थाना अलीनगर जनपद चन्दौली के बाउन्ड्रीवाल में इथेनॉल है। इस सूचना पर शेषधर पाण्डेय थाना प्रभारी अलीनगर मय हमराह के साथ करीब  दोपहर 12.15 बजे दबिश देकर आहते से डीजल/पेट्रोल से भरा एक टैंकर (12000/-लीटर) UP67AT1961, 01 आल्टो कार- UP65AF5040, 03 मोटरसाइकिलें क्रमशः नम्बर- UP67K4864, UP67C4797, UP67E0096, लोहे के कुल 05 ड्रम बरामद जिसमें डीजल भरा हुआ था। पहले ड्रम में (200 ली) दूसरे में (200 ली.) तीसरे में (200 ली) चौथे ड्रम में (160 ली) डीजल एव पाचवें ड्रम में (20 ली) डीजल भरा मिला। मौके पर तीन लोहे के खाली ड्रम (200 ली0), 5 प्लास्टिक की खाली जरीकेन (50ली), एक कटा ड्रम (100 ली), एक कटा ड्रम माप (20 ली), 2 लोहे की जरीकेन (10 ली0), 01 लोहे का माप कीप (10 ली), एक लोहे का माप कीप (05 ली.)  इत्यादि बरामद किया गया।


अभियुक्त सुभाषन यादव निवासी अज्ञात द्वारा हाईस्पीड डीजल (एचएसडी) का अवैध कारोबार किया जा रहा है। जो उ0प्र0 हाईस्पीड डीजल और लाइट डीजल ऑयल (समरण बनाये रखना और वितरण) आदेश 1981 (यथा संशोधित मोटर स्प्रिंट और हाईस्पीड डीजल प्रदाय और वितरण का विनिमयन और अनाचार निवारण आदेश 2005 के विभिन्न प्रविधानों का उल्लघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। बरामद सामान को मेसर्स गुप्ता डीजल भण्डार पाण्डेयपुर थाना बबुरी जनपद चन्दौली (लाइसेंसी) व प्रो गुलाब प्रसाद गुप्ता फुटकर डीजल विक्रेता के सुपुर्दगी में इस आशय से दिया गया कि वे अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखेगें व समक्ष अधिकारी/मा0 न्यायालय द्वारा मांगे जाने पर यथावत प्रस्तुत करेंगे तथा बरामद टैंकर को सीलबंद कर थाना मुगलसराय की सुपुर्दगी में दिया गया।