Chandauli Breaking News: बैंक लोन में बड़ा खेल, 9.50 लाख की धोखाधड़ी का मामला दर्ज

 
 बैंक लोन की राशि हड़पने के आरोप में बैंक अधिकारी, बिचौलिये समेत कई पर केस

चन्दौली। मुगलसराय थाना क्षेत्र में पावरलूम मशीन के लिए बैंक ऋण दिलाने के नाम पर 9.50 लाख रुपये की कथित धोखाधड़ी और गबन का मामला सामने आया है। पुलिस ने तत्कालीन बैंक प्रबंधक, फील्ड ऑफिसर, बिचौलिये मनोज शर्मा, सोनी ट्रेडर्स सहित अन्य के विरुद्ध धोखाधड़ी, आपराधिक न्यासभंग एवं आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वहीं मामले को लेकर हुए विवाद के दौरान दो व्यक्तियों के विरुद्ध शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका में निरोधात्मक कार्रवाई भी की गई।

पुलिस के अनुसार दुलहीपुर निवासी रुकसाना बीबी पत्नी परवेज अहमद ने तहरीर देकर बताया कि उन्होंने वर्ष 2013 में पुरानी पावरलूम मशीन से अपना व्यवसाय शुरू किया था। नई मशीन खरीदने के लिए जिला उद्योग केंद्र चन्दौली के माध्यम से आवेदन किया। आरोप है कि बड़ौदा यूपी बैंक की दुलहीपुर शाखा में ऋण स्वीकृत कराने के नाम पर बैंक अधिकारियों एवं अन्य आरोपियों ने साजिश रचकर उनसे विभिन्न प्रपत्रों पर हस्ताक्षर करा लिए। वर्ष 2022 में उनके नाम पर 9.50 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत कराया गया, लेकिन उन्हें केवल 2.90 लाख रुपये ही दिए गए, जबकि शेष राशि का कथित रूप से गबन कर लिया गया। साथ ही नई पावरलूम मशीन उपलब्ध नहीं कराई गई और उनसे प्रतिमाह 15 हजार रुपये की किस्त वसूली जाती रही।

तहरीर के आधार पर थाना मुगलसराय में मुकदमा संख्या 362/2026 धारा 420, 406 एवं 120-बी भारतीय दंड संहिता के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

इसी मामले को लेकर चाँदनी मार्केट क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच विवाद और कहासुनी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया। इस दौरान एक पक्ष के शांत हो जाने के बाद भी मनोज कुमार शर्मा और गोविन्द कुमार द्वारा कथित रूप से उग्र व्यवहार कर शांति व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास किया गया। इस पर पुलिस ने दोनों के विरुद्ध बीएनएसएस की धारा 170/126/135 के तहत निरोधात्मक कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार मामले की जांच जारी है तथा विवेचना के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।