असुरक्षित सब्जी मसाले की बिक्री पर पूरे प्रदेश में रोक, चंदौली में नमकीन फैक्ट्री पर छापा

राजेश ब्रांड मिक्स मसाला पाउडर का बैच जांच में असुरक्षित मिलने के बाद शासन ने जारी किए निर्देश, साईं नमकीन इंडस्ट्रीज से लिए गए दो नमूने
 

चंदौली। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और जनस्वास्थ्य को लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने कार्रवाई तेज कर दी है। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर अमेठी की एक कंपनी द्वारा निर्मित मिक्स सब्जी मसाले के एक बैच की बिक्री पर पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। वहीं, चंदौली जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने औद्योगिक क्षेत्र फेस-2 स्थित एक नमकीन फैक्ट्री में छापेमारी कर निरीक्षण किया। इस दौरान कई कमियां मिलने पर फैक्ट्री संचालक को नोटिस जारी किया गया और नमकीन के दो नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए।

आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तर प्रदेश के आदेश के अनुसार अमेठी स्थित राजेश फूड्स एंड कंज्यूमर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा निर्मित ‘राजेश ब्रांड मिक्स मसाला पाउडर (सब्जी मसाला)’ के बैच/लॉट नंबर 03 का नमूना कुशीनगर जिले से लिया गया था। प्रयोगशाला में जांच के दौरान नमूना स्वास्थ्य के लिए असुरक्षित पाया गया। रिपोर्ट सामने आने के बाद संबंधित बैच के मसाले की प्रदेशभर में बिक्री पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है।

शासन ने निर्माता कंपनी को बाजार में उपलब्ध संबंधित बैच के सभी पैकेट वापस मंगाने के निर्देश भी दिए हैं। विभाग की ओर से खाद्य कारोबारियों को प्रतिबंधित बैच की बिक्री अथवा भंडारण नहीं करने की हिदायत दी गई है।

इधर, चंदौली में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी के.एन. त्रिपाठी के नेतृत्व में विभागीय टीम ने औद्योगिक क्षेत्र फेस-2 स्थित साईं नमकीन इंडस्ट्रीज का औचक निरीक्षण किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरविंद सिंह ने नमकीन निर्माण प्रक्रिया, परिसर की स्वच्छता और खाद्य पदार्थों के रखरखाव की स्थिति का जायजा लिया।

निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थल पर कई कमियां और अनियमितताएं सामने आईं। इस पर विभाग ने फैक्ट्री संचालक को सुधार के लिए नोटिस जारी किया। इसके साथ ही नमकीन की गुणवत्ता की जांच के लिए दो अलग-अलग नमूने लिए गए, जिन्हें परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेज दिया गया है।

अधिकारियों के मुताबिक, प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग की लगातार हो रही कार्रवाई से खाद्य कारोबारियों में हलचल बढ़ गई है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से समझौता करने और जनस्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।