वाराणसी में सूदखोरी के नाम पर पिस्टल सटाकर 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में मुकदमा दर्ज करने का आदेश

 

वाराणसी। सूदखोरी के नाम पर पिस्टल सटाकर 50 लाख की रंगदारी मांगने के मामले में लंका रोहतास (बिहार) निवासी मनोज कुमार राय उनके भाई, धर्म नारायण सिंह, लल्ला सिंह व 4 अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (तृतीय) पवन कुमार सिंह की अदालत ने थानाध्यक्ष लंका को आदेशित किया कि वह इस मामले में समुचित धराओ में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करे।

प्रकरण के अनुसार नारायणपुर, डाफी, थाना लंका निवासी वादी रजनीकांत राय ने अपने अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह व सत्यानंद सिंह के माध्यम से बी.एन.एस.एस की धारा 175 (4) के तहत अदालत में प्रार्थनापत्र दिया था। आरोप है कि उसको सन 2022 में व्यक्तिगत हेतु धन की आवश्यकता थी तब प्रार्थी ने अपने पूर्व परिचित रजनीकान्त तिवारी से धन के संबंध में बातचीत की तब रजनीकान्त तिवारी ने प्रार्थी की मुलाकात मनोज कुमार राय से करवायी और मनोज कुमार राय द्वारा प्रार्थी को 12 लाख रुपये नगद उधार के रूप में दिया गया और प्रार्थी द्वारा 12 लाख रुपये का भुगतान मनोज कुमार राय को विभिन्न तिथियों पर एकाउन्ट ट्रान्सफर के द्वारा व नगद दो लाख रूपया भुगतान किया गया और अपनी पूरी धनराशि 12 लाख रूपये प्राप्त करने के पश्चात मनोज राय की नियत खराब हो गयी व मनोज कुमार राय द्वारा प्रार्थी के ऊपर प्रार्थी से अवैध रूप से सूदखोरी वसूल करने हेतु 12 प्रतिशत ब्याज देने के लिए प्रार्थी पर दबाव बनाने लगा व प्रार्थी द्वारा विभिन्न तिथियों पर मनोज कुमार राय को 12 लाख रूपये के अतिरिक्त 6,77,000/- रूपये का भुगतान मनोज कुमार राय व उनके द्वारा बताये गये अन्य खातों में भुगतान किया गया।


प्रार्थी 12 लाख रूपये के एवज में अवैध व्याज सहित सूदखोरी के रूप में 20,77,000/- वसूल कर लेने के बावजूद भी मनोज कुमार राय प्रार्थी पर 50 लाख रूपये रंगदारी के रूप में भुगतान करने के लिए दबाव बनाने लगे और 21 अक्टूबर 2024 को समय करीब 09:39 सुबह मनोज कुमार राय के भाई नाम अज्ञात व धर्म नारायण सिंह जबरदस्ती प्रार्थी के घर में घुसकर प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार को जान से मारने की धमकी देते हुए कहने लगे कि रंगदारी के 50 लाख रूपये दे दो हम लोग ऐसे ही लोगों को उधार देकर रंगदारी व ब्याज के रूप में पैसे वसूल करते हैं। यह कहते हुए मनोज कुमार राय के भाई द्वारा प्रार्थी के सर के ऊपर पिस्टल सटाते हुए यह कहा गया कि 50 लाख रूपये रंगदारी नहीं दोगे तो जान से मार दूंगा। प्रार्थी ने विपक्षीगण के पिस्टल की नोंक पर ब्लैंक चेक कुल दो चेक स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा-बीएचयू, प्रार्थी से जबरदस्ती हस्ताक्षर कराकर रंगदारी के धनराशि के एवज में अपने साथ लेकर चले गए।

प्रार्थी को यह धमकी दिए कि अब तुम्हें 50 लाख रुपया नहीं 80 लाख रूपया लेकर आना और अपने चेक को वापस ले लेना। इसके पूर्व भी 23 फ़रवरी 2024 को भी उक्त विपक्षीगण प्रार्थी के घर में घुसकर रंगदारी के एवज में प्रार्थी के ऊपर असलहा सटाकर दो चेक स्टेट बैंक आफ इण्डिया, वाराणसी का ब्लैंक चेक हस्ताक्षरित कराकर अपने साथ ले गए। प्रार्थी के साथ उक्त घटना 21 अक्टूबर 2024 को सी०सी०टी०वी० कैमरा में रिकार्ड है जो प्रार्थी के पास है। प्रार्थी ने उक्त घटना की सूचना थाना लंका व पुलिस आयुक्त वाराणसी को दिया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब वह थक हारकर न्यायालय की शरण ली।