Bhadohi News: पूर्व विधायक विजय मिश्रा, पत्नी और बेटे को 10 साल की सजा, बहू को 4 साल कैद
भदोही। समाजवादी पार्टी और निषाद पार्टी से जुड़े रहे ज्ञानपुर विधानसभा के पूर्व विधायक विजय मिश्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भदोही की एमपी-एमएलए कोर्ट ने संपत्ति हड़पने के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली और बेटे विष्णु मिश्रा को 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। वहीं उनकी बहू रूपा मिश्रा को चार साल की सजा दी गई है।
बताया जा रहा है कि कोर्ट ने बृहस्पतिवार को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद शुक्रवार को सजा का ऐलान किया गया। इस मामले में पहली बार विजय मिश्रा की पत्नी और बहू को भी सजा सुनाई गई है।
जानकारी के अनुसार पूर्व विधायक विजय मिश्रा के रिश्तेदार कृष्णमोहन तिवारी ने गोपीगंज कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विजय मिश्रा वर्ष 2001 से भदोही स्थित उनके पैतृक मकान पर अवैध कब्जा किए हुए थे। साथ ही उनकी माइनिंग फर्म पर भी जबरन नियंत्रण कर लिया गया था।
एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। वर्ष 2023 में पुलिस द्वारा दाखिल चार्जशीट में विजय मिश्रा, उनकी पत्नी रामलली और बेटे विष्णु मिश्रा के साथ बहू रूपा मिश्रा का नाम भी शामिल किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने चारों को दोषी करार दिया।
गौरतलब है कि इससे पहले भी विजय मिश्रा को विभिन्न मामलों में सजा मिल चुकी है। हाल ही में प्रयागराज हाईकोर्ट से जुड़े एक मामले में भी उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अब संपत्ति कब्जा मामले में पूरे परिवार को सजा मिलने के बाद राजनीतिक और कानूनी हलकों में इस फैसले की चर्चा तेज हो गई है।