छत से गिरकर घायल महिला की इलाज के दौरान मौत, पति गिरफ्तार

 

गोरखपुर। चिलुआताल थाना क्षेत्र में करीब दस दिन पहले छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हुई महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। महिला की मौत के बाद पुलिस ने मामले में हत्या की धारा बढ़ाते हुए आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस का कहना है कि विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर मुकदमे में धाराओं में बदलाव किया गया है।

पुलिस के अनुसार घटना 1 अगस्त 2026 की है। विशुनपुर टोला सप्तहिया निवासी रविन्द्र कुमार पर आरोप है कि उसने अपनी पत्नी की बहन को जान से मारने की नीयत से छत से नीचे धक्का दे दिया था। घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई थी।

परिजनों की तहरीर पर चिलुआताल थाने में मुकदमा अपराध संख्या 627/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 के तहत कार्रवाई शुरू की गई थी।

घटना के बाद गंभीर रूप से घायल महिला का उपचार चल रहा था। पुलिस के मुताबिक 10 अगस्त 2026 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की विवेचना में जुटाए गए साक्ष्यों और घटनाक्रम की परिस्थितियों की दोबारा समीक्षा की।

मौत के बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास से संबंधित धारा 109 को हटाकर मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) बढ़ा दी। इसके बाद मामले ने हत्या का रूप ले लिया।

हत्या की धारा बढ़ाए जाने के बाद पुलिस ने आरोपी रविन्द्र कुमार पुत्र रामधनी, निवासी विशुनपुर टोला सप्तहिया, थाना चिलुआताल, गोरखपुर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी मृतका का पति है।

गिरफ्तारी के बाद आरोपी के खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है और विवेचना जारी है।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक महिला की मौत के बाद उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में आवश्यक कानूनी बदलाव किए गए हैं। मामले में आगे की कार्रवाई विवेचना के आधार पर की जाएगी।