गैंगस्टर की आठ लाख से अधिक कीमत की चार पहिया वाहन कुर्क
गोरखपुर। संगठित अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रामगढ़ताल पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के एक आरोपी की अपराध से अर्जित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई की है। जिलाधिकारी के आदेश के अनुपालन में पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम की धारा 14(1) के तहत आरोपी अमरजीत सिंह की एक चार पहिया वाहन कुर्क की। पुलिस के अनुसार वाहन की अनुमानित कीमत करीब 8.50 लाख रुपये है।
पुलिस के मुताबिक अमरजीत सिंह पुत्र हनुमंत सिंह, निवासी ग्राम केशवाखोर, थाना बांसगांव, गोरखपुर के खिलाफ रामगढ़ताल और सहजनवां थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। उसके खिलाफ लूट, हत्या के प्रयास, मारपीट, धमकी और आर्म्स एक्ट से संबंधित मामले दर्ज होने की जानकारी पुलिस ने दी है।
रामगढ़ताल थाने में वर्ष 2024 में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है कि गैंग बनाकर आपराधिक गतिविधियों के जरिए अर्जित की गई संपत्ति को चिन्हित कर जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है।
रामगढ़ताल पुलिस के अनुसार गैंगस्टर एक्ट के तहत अपराधियों की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।