Mumbai curfew : मुंबई में लगा धारा 144 समेत इन चीज़ों पर लगा प्रतिबंद ,जानिए पुलिस की नयी गइडलाइन 

Mumbai Section 144: Mumbai Police has said that there is danger to human life and property due to breach of public order and peace. Due to such reports, the police have imposed curfew in the city as a precautionary measure.

 

Mumbai Section 144: मुंबई पुलिस ने कहा है कि सार्वजनिक व्यवस्था और शांति भंग होने से मानव जीवन और संपत्ति को खतरा है। ऐसी खबरों के कारण पुलिस ने एहतियातन शहर में कर्फ्यू लगाया है।

मुंबई।  मुंबई में 2 जनवरी तक जनता कर्फ़्यू  लगा दिया गया है, शहर में शांति सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यावस्थाओ में किसी भी प्रकार की  गड़बड़ी से बचने के लिए यह फैसला लिया गया है। मुंबई पुलिस ने लोगों के लिए शहर में लगे कर्फ्यू (Curfew in Mumbai) को लेकर गाइडलाइंस भी जारी कर दी  हैं। 2 जनवरी तक एक जगह पर लोग भीड़ इककट्ठा नही कर सकते  नहीं कर सकते। इसके अलावा 5 से ज्यादा लोगों के एक साथ पाये जाने पर कानूनी  कार्रवाई की जाएगी।


 4 दिसंबर से 2 जनवरी तक यह आदेश पुलिस ने खारिज किया है ,साथ ही पुलिस ने ये भी बताया है  कि मुंबई में कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर खास निगरानी रहेगी। किसी भी प्रकार के भीड़ भाड़ , प्रदर्शन ,राजनैतिक नारेबाज़ी,लाउड्स्पेयकर बजाने,और सरकारी या धार्मिक किसी भी स्थानो पर भीड़ एकत्र करने पर रोक है, एवं हथियारों पर भी रोक लारा दी गयी है,धारा 144 लगाने का कारण अन्य कई चीज़ो पर पाबंदियाँ लगा दी गयी है। 

 


   2 जनवरी तक रहेंगी ये सारी चीज़े प्रतिबंधित 


किसी भी प्रकार के जुलूस जैसे धार्मिक,राजनैतिक ,विवाह संस्कार,पद यात्रा ,अंतिम संस्कार या कब्रिस्तान जाते वक़्त की भीड़ पर रोक ,क्लूबों,कोंपनियों ,किसी संघो की कानूनी बैठके एवं  सरकारी समितियों पर रोक।

 
सरकारी और अर्ध सरकारी कार्य को करने वाले कार्यलों मे 5 से अधिक व्यक्तियों  के इककट्ठा होने पर रोक। 


थिएटर ,क्लबों या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानो पर बड़े पेमाने मे भीड़  इककट्ठा होने पर रोक ,नाटकों,कृत्यों को देखने के उद्देश्य से भी भीड़ इककट्ठा करने पर रोक। 

 


सरकारी कारयालों और अदालतों के आस पास, सरकारी या अर्ध सरकारी कार्य को करने वाले स्थानीय निकायों के आस पास भीड़ इककट्ठी करने पर रोक। 


कानूनी और गैर कानूनी हथियारों का उपयोग भी निषेद है, ड्रौन कमेरे पर भी है रोक। 


अन्य गतिविधियों के अलावा दुकानों और प्रतिस्थानों के लिए भी आदेश पारित किए गए है, और स्कूल कॉलेजो पर भी लगा दी गयी है रोक।