मदिरा प्रेमियों के लिए जरूरी खबर! 146 शराब दुकानें हुई बंद, एक जगह से दूसरे जगह गयी सभी दुकाने

Madhya Pradesh Excise Policy 2023:  मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छता के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुका है। यहां खाने-पीने के शौकीन लोग हैं। तभी तो इंदौर को फूड हब भी कहा जाता है। लेकिन शराब नीति की वजह से सरकार को मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है। liquor shops,liquor shops in madhya pradesh,liquor price in mp,cheap liquor in mp,liquor policy in mp,liquor shops closed in mp,mp liquor,liquor shops closed in anuppur,liquor shops in mp,liquor,no new liquor shops in mp,mp liquor policy,liquor shops closed,mp new liquor policy,liquor shops close,

 

Madhya Pradesh Excise Policy 2023: लाइसेंस देने प्रक्रिया शुरू एक ओर जहां 146 शराब दुकान बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है। वही 173 कंपोजर दुकानों को लाइसेंस आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार नई शराब नीति के तहत 18 शराब दुकानों का स्थल परिवर्तन किया जाएगा।

 

Madhya Pradesh Excise Policy 2023: मध्य प्रदेश का औद्योगिक केंद्र कहलाने वाले इंदौर शहर में संचालित 146 शराब दुकानें बंद होने वाली है। यह खबर आम जनता को उत्साह देने वाली तथा शराब प्रेमियों को निराश करने वाली है। फिर भी सरकार ने नियमों को ध्यान में रखते हुए यह बड़ा निर्णय लिया है।

 

 

 

मध्य प्रदेश का इंदौर शहर स्वच्छता के मामले में राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ चुका है। यहां खाने-पीने के शौकीन लोग हैं। तभी तो इंदौर को फूड हब भी कहा जाता है। लेकिन शराब नीति की वजह से सरकार को मजबूरन ऐसा करना पड़ रहा है।

 

 

 

लाइसेंस देने प्रक्रिया शुरू एक ओर जहां 146 शराब दुकान बंद करने का निर्णय लिया जा रहा है। वही 173 कंपोजर दुकानों को लाइसेंस आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार नई शराब नीति के तहत 18 शराब दुकानों का स्थल परिवर्तन किया जाएगा।

 

 

 

क्योंकि यह शराब दुकान है नई शराब नीति के मापदंड को पूरा नहीं कर रही है। ऐसे में इन शराब दुकानों को दूर शिफ्ट किया जाएगा।
 

 

100 मीटर की दूरी पर हो शराब दुकान नई शराब नीति के तहत स्कूल कॉलेज और धार्मिक स्थलों के 100 मीटर के दायरे में कोई भी शराब दुकान संचालित नहीं होनी चाहिए। हाल के दिनों में यह संशोधन किया गया है।

इसके पहले यह दूरी मात्र 50 मीटर रखी गई थी। कहने का मतलब पहले के नियम के अनुसार दुकाने सही जगह पर संचालित हो रही थी लेकिन नियम परिवर्तन होने की वजह से अब इन दुकानों का स्थान भी बदला जाएगा।



 

आबकारी नीति मे बदलाव बताया गया है कि 146 दुकानों को बंद करने का निर्णय 31 मार्च 2023 को लिया जाएगा। आबकारी नीति के तहत इन दुकानों को बंद किया जाएगा। बताया गया है कि नीति के मापदंडों को पूरा न करने की स्थिति में यह निर्णय लिया जा रहा है।