अब सस्ते में भेजें राखी और जरूरी दस्तावेज, डाक विभाग के नए नियम लागू

 
राखी भेजने वालों के लिए खुशखबरी, डाक विभाग ने लागू किए नए नियम

India Post New Rules: रक्षाबंधन से पहले भारतीय डाक विभाग ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। विभाग ने 1 अगस्त 2026 से डाक सेवाओं से जुड़े नए नियम लागू कर दिए हैं। नए प्रावधानों के तहत अब राखी, ग्रीटिंग कार्ड, निजी पत्र और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पहले की तुलना में कम खर्च में भेजे जा सकेंगे। साथ ही दस्तावेज और पार्सल की श्रेणी को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे ग्राहकों को सही सेवा का चयन करने में आसानी होगी।

डाक विभाग के अनुसार, जिन वस्तुओं का पुनर्विक्रय (री-सेल) संभव नहीं है, उन्हें अब 'डॉक्यूमेंट' की श्रेणी में रखा जाएगा। इसमें 500 ग्राम तक के राखी लिफाफे, ग्रीटिंग कार्ड, निजी पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक पासबुक, चेकबुक, बैंक स्टेटमेंट, डेबिट एवं क्रेडिट कार्ड तथा बैंक वेलकम किट शामिल हैं। इनके अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं को पार्सल श्रेणी में रखा जाएगा।

डाक विभाग ने चुनिंदा शहरों के लिए 24 घंटे और 48 घंटे की स्पीड पोस्ट डिलीवरी सेवा भी शुरू की है। फिलहाल यह सुविधा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में उपलब्ध होगी।

नए शुल्क के अनुसार 50 ग्राम तक की 24 घंटे स्पीड पोस्ट सेवा के लिए स्थानीय क्षेत्र में 38 रुपये तथा देश के किसी भी हिस्से में भेजने के लिए 94 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। वहीं 48 घंटे स्पीड पोस्ट सेवा के लिए 50 ग्राम तक पूरे देश में एक समान 61 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। निर्धारित सीमा से अधिक वजन और दूरी बढ़ने पर शुल्क भी उसी अनुसार बढ़ेगा।

डाक विभाग का कहना है कि नए नियमों से ग्राहकों की भ्रम की स्थिति समाप्त होगी और दस्तावेजों तथा पार्सल की सही श्रेणी तय करने में सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के दौरान राखी, शुभकामना संदेश और आवश्यक दस्तावेज भेजने वाले लोगों को कम खर्च और बेहतर सेवा का लाभ मिलेगा। साथ ही बड़े शहरों में निर्धारित समय के भीतर डिलीवरी होने से डाक सेवाएं अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बनेंगी।