GST Council Meeting: महंगाई की मार! अब पनीर-दही समेत कई चीजें होंगी महंगी, सस्ते होटल में ठहरना मुश्किल

GST पर भी पड़ गई महंगाई की मार

 
GST पर भी पड़ गई महंगाई की मार

आम आदमी की जेब पर एक बार फिर बोझ बढ़ने वाला है। इसकी वजह है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यता में चंडीगढ़ में जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक चल रही है। इस बैठक में कई चीजों के टैक्स की दरों में बदलाव करने और कुछ चीजों पर टैक्स छूट खत्म करने का फैसला लिया गया है। ऐसे में अब आपको ब्रैंडेड दही-पनीर समेत कई चीजों के लिए ज्यादा कीमत चुकाना होगी।

यही नहीं गैर ब्रैंडेड चावल और आटा पर भी टैक्स लगाने की तैयारी हो रही है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रही आम जनता के लिए ये बड़ा झटका साबित हो सकता है। इतना ही नहीं बैंक की खास सर्विस के पर अब टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है।


ये होगा महंगा


जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीन चीजों पर टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है उनमें, अब दही, पनीर, शहद, मांस और मछली जैसे डिब्बा बंद और लेबल-युक्त या ब्रांडेड चीजें महंगी हो जाएंगी।

क्योंकि इन खाद्य पदार्थों पर माल एवं सेवा कर यानी GST T लगाने का फैसला हुआ है। इसके अलावा अब गैर ब्रैंडेड चावल और आटा भी टैक्स लगेगा। दरअसल अब तक सिर्फ ब्रैंडेड चावल और आटा पर ही जीएसटी लगता था, लेकिन राज्यों के रेवेन्यू को बढ़ाने के मकसद से गैर ब्रैंडेड चीजों पर भी कर लगाने का निर्णय लिया गया है।


बैंक की इस सुविधा पर लगेगा टैक्स


बैंक हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा। लेकिन अब बैंक के जरिए लेन-देन पर भी टैक्स लगेगा। हालांकि ये टैक्स चेक जारी करने पर लगेगा। दरअसल चेक जारी करने पर बैंकों की ओरसे लिए जाने वाले शुल्क पर 18 फीसदी GST लगेगा। वहीं एटलस समेत नक्शे और चार्ट पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया है।

होटल में रहना भी होगा महंगा


बिजनेस या घूमने के लिए अगर आप होटल का इस्तेमाल करते हैं खास तौर पर सस्ती दरों वाले होटल ढूंढते हैं तो अब यहां भी आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करना होगी। क्योंकि जीएसटी की बैठक में 1,000 रुपए प्रतिदिन से कम किराए वाले होटल कमरों पर 12 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। अभी इसपर कोई कर नहीं लगता है।

छोटे ऑनलाइन कारोबारियों को तोहफा 

GST Council ने बैठक में असंगठित क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से छोटे ऑनलाइन कारोबारियों के लिए अनिवार्य पंजीकरण को माफ करने पर सहमति व्यक्त की है। कानून में बदलाव 1 जनवरी, 2023 से लागू किए जाएंगे. काउंसिल के मुताबिक, इस फैसले से लगभग 120,000 छोटे व्यापारियों को फायदा होगा। बैठक में कंपोजीशन डीलरों को ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के माध्यम से इंट्रास्टेट आपूर्ति करने की भी अनुमति दी गई।

यहां भी बढ़ेगा बोझ 

बैठक के दौरान सोलर वॉटर हीटर, फिनिश्ड लेदर पर टैक्स 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया है. एलईडी लैंप, स्याही, चाकू, ब्लेड, बिजली से चलने वाले पंप, डेयरी मशीनरी को 12 फीसदी के दायरे से हटाकर अब 18 के दायरे में लाया गया है. इसके अलावा अनाज की मिलिंग मशीनरी पर टैक्स 5 सदी से बढ़ाकर 18 फीसदी करने का फैसला किया गया है।