अब नहीं लगाना होगा सरकारी दफ्तरों का चक्कर, घर बैठे ही बन जायेगा Votar, DL, Adhar और Pan कार्ड
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डिजिटल इंडिया के दौर में लोगों के जरूरी दस्तावेजों के मुख्य काम अब घर बैठे ही हो जाते हैं। राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे जरूरी दस्तावेजों के लिए अब लोगों को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होती है।
क्योंकि इनके अधिकतर कामों को ऑनलाइन भी किया जा सकता है।
ये दस्तावेज सिर्फ किसी इंसान की पहचान के लिए ही नहीं बल्कि सरकारी सुविधाओं और प्राइवेट फायदों के लिए भी काम आते हैं। अगर आपने अभी तक इनमें से कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनवाया है तो आप नीचे दिए गए तरीकों के सहारे इन्हें ऑनलाइन मदद लेकर बनवाया जा सकता है।
आधार कार्ड ऑनलाइन बनवाने का तरीका
https://appointments।uidai।gov।in/easearch।aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1 ऊपर दी गई वेबसाइट पर जाएं और अपने आसपास के क्षेत्रों में आधार एनरोलमेंट सेंटर का पता लगाया जा सकता है।
आधार सेंटर के लिए अपॉइंटमेंट को ऑनलाइन बुक कराएं। इस अपॉइंटमेंट को आधार की आधिकारिक वेबसाइट https://aadharcarduid।com/aadhaar-card-apply-online पर बुक कराया जा सकता है। इसके अलावा आधार सेंटर, बिना अपॉइंटमेंट के भी जाया जा सकता है।
अपने साथ वोटर आईडी कार्ड, एड्रेस प्रूफ और बर्थ सर्टिफिकेट जैसे अहम दस्तावेजों को साथ रखें। एनरोलमेंट सेंटर जाने के बाद एनरोलमेंट फॉर्म में अपने डिटेल्स को डालें।
सभी जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म को सबमिट कर दें। एक बार डॉक्यूमेंट्स के सबमिट होने के बाद यूजर का बायोमेट्रिक डाटा स्कैन किया जाता है जिसमें फिंगरप्रिंट्स और आईरिस आइडेंटिफिकेशन शामिल हैं।
इसके बाद यूजर को रसीद मिलती है जिसमें 14 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर होता है। इसके जरिए आधार कार्ड का स्टेटस पता किया जाता है। वेरिफिकेशन के बाद आधार कार्ड को यूजर के दिए गए एड्रेस पर पोस्ट कर दिया जाता है। आधार कार्ड को हासिल करने में तीन महीने तक का समय लग सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई करें
अगर यूजर की उम्र 18 साल से अधिक है और वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस प्रक्रिया को घर बैठे ही किया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए https://parivahan।gov।in/sarathiservice/newLLDet।do पर जाएं और फॉर्म को डाउनलोड करें और प्रिंट कराएं।
अब आपको अप्लाई ऑनलाइन डीएल के ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद फॉर्म में अपनी जानकारियां भरनी है। इसके बाद सभी जरूरी दस्तावेजों को सबमिट करना होगा। इसके बाद यूजर को ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट मिल जाता है।
एक बार टेस्ट पास करने के बाद यूजर को 2 या 3 हफ्ते में ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाता है।
वोटर कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें
इलेक्शन के दौरान ज्यादातर लोग जिनको वोटर आईडी नहीं मिला होता है वो सरकारी दफ्तर के चक्कर काटते हैं, जिससे वोटर आईडी कार्ड बन जाए और चुनाव के दौरान वो भी वोटिंग कर सकें।
वोटर आईडी कार्ड बनवाना वैसे तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता है लेकिन फिर भी अगर आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है तो कुछ समय इंतजार करना पड़ सकता है। हालांकि आप अगर चाहते हैं कि वोटर आईडी कार्ड बन कर सीधा आपके घर पर पहुंच जाए तो आज हम आपको ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं।
जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल करके वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आज हम इसका प्रोसेस बताने जा रहे हैं जो आपके बड़े काम आ सकता है।
किसी भी यूजर को https://electoralsearch।in/ नाम की वेबसाइट पर जाकर ये पता लगाना चाहिए कि वे वोट करने के लिए रजिस्टर्ड हैं या नहीं। अगर यूजर का नाम इस लिस्ट में आता है तो यूजर वोट डाल सकता है। अन्यथा यूजर को वोट करने के लिए रजिस्टर करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए यूजर इस वेबसाइट पर जा सकते हैं- https://www।nvsp।in/।
सबसे पहले आपको चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। अब होमपेज पर National Voters Services Portal पर क्लिक करें। इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन सेक्शन में Registration of New Voter पर क्लिक करें।
यहां Form-6 डाउनलोड कर जानकारियां इसमें भरें फिर Submit पर क्लिक करें। अब आपकी ई-मेल आईडी पर एक लिंक प्राप्त होगा। इस लिंक के जरिए आप Voter ID Card Application Status आसानी से ट्रैक कर सकेंगे।
अब हफ्ते भर में आपका वोटर आईडी आपके घर भेज दिया जाएगा।
पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करें
सरकार ने NSDL की इनकम टैक्स पैन सर्विसेज़ यूनिट के ज़रिए आवेदकों को पैन के लिए आवेदन करने का प्रावधान किया है। पैन कार्ड ऑनलाइन आवेदन (PAN Card Online Apply) करने के लिए इस आसान तरीके का पालन करें।
अगर यूजर एक नए पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें फॉर्म 49ए या 49एए भरना होगा। ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि यूजर भारतीय है या किसी दूसरे देश का नागरिक है।
एनएसडीएल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन सेक्शन में जाएं। इसके बाद अपना एप्लीकेशन टाइप चुनें। इसमें फॉर्म 49 ए भारतीय नागरिकों के लिए, 49एए नॉन इंडियन नागरिकों के लिए या फिर चेंज इन पैन कार्ड रिप्रिंट ऑप्शन को चुना जा सकता है।
यूजर को अपनी कैटेगरी चुननी होगी। इसके बाद यूजर को अपनी पर्सनल जानकारियां मसलन नाम और डेट ऑफ बर्थ को चुनना होगा। अगले पेज पर एक स्लिप और टोकन नंबर यूजर को मिलेगा। इस पेज पर आकर कंटीन्यू विद पैन एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद यूजर को और भी अधिक पर्सनल इंफॉर्मेशन डिटेल्स को डालना होगा। इसके बाद यूजर को फैसला लेना है कि वो इस फॉर्म को ऑनलाइन या ऑफलाइन भरें।
सभी पर्सनल जानकारियां को री-चेक करने के बाद प्रोसिड के ऑप्शन पर क्लिक करें जिसके बाद पेमेंट ऑप्शन दिखने लगेगा। इसके बाद डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन पेमेंट के ऑप्शन को बिल डेस्क के सहारे चुनें।
अगर यूजर डिमांड ड्राफ्ट चुनते हैं तो उन्हें एप्लीकेशन प्रोसेस से पहले ही एक डिमांड ड्राफ्ट को बनाना होगा क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट नंबर, डेट ऑफ इशू, अमाउंट और बैंक का नाम दिया जाना चाहिए जहां से भी डीडी को जनरेट किया गया है। अगर यूजर बिल डेस्क ऑप्शन को चुनते हैं तो वे नेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड के सहारे पेमेंट को चुन सकते हैं।
इसके बाद 'आई एग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विस' पर क्लिक करें और पेमेंट के लिए प्रोसीड करें। पैन एप्लीकेशन की फीस इस बात पर निर्भर करती है कि यूजर डॉक्यूमेंट्स, एनएसडीएल को अलग से भेज रहे हैं या उन्हें ऑनलाइन अपलोड कर रहे हैं।
अगर यूजर अपने क्रेडिट, डेबिट या नेटबैंकिंग के सहारे पेमेंट करते हैं तो उन्हें एक पेमेंट स्लिप मिलेगा और एक एक्नॉलेजमेंट रसीद मिलेगी। इस रसीद को प्रिंट कराना होगा।
एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट के साथ दो हाल फिलहाल में खींची गई तस्वीरों को भी अटैच करना होगा। एक बार पेमेंट कंफर्म होने के बाद यूजर को एनएसडीएल को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, पोस्ट या कुरियर के सहारे भेजने होंगे। इसके चलते घर बैठे ही पैन कार्ड को ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है।