PAN Aadhaar Link : सरकार ने जारी किया नया नोटिस, अब पैन और आधार को लिंक करने का झंझट खत्म

PAN Aadhaar Link Notice News:PAN Aadhaar Link: Government issued new notice, now the hassle of linking PAN and Aadhaar is over

 

पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की डेडलाइन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है। इस काम को करने के लिए पहले 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी लेकिन अब इसे तीन महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है। अब Pan Card और Aadhaar Card को 30 जून 2023 तक लिंक करा सकेंगे।

 

 पैन कार्ड को आधार से लिंक (Pan-Aadhaar Link) करने की डेडलाइन को फिर से आगे बढ़ा दिया गया है।

 इस काम को करने के लिए पहले 31 मार्च 2023 की तारीख निर्धारित की गई थी लेकिन अब इसे तीन महीने आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

 

 

अब Pan Card और Aadhaar Card को 30 जून 2023 तक लिंक करा सकेंगे।

 

 

वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) की ओर से पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि में बढ़ोतरी करने के फैसले के बाद साफ शब्दों में कहा गया है। 

कि अगर नई निर्धारित तिथि यानी 30 जून 2023 तक ये काम कराने से चूकते हैं तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रह जाएगा।

 

 

इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) की ओर से भी इस संबंध में ट्विटर (Twitter) के जरिए जानकारी शेयर की गई है।Tweet में कहा गया है कि करदाताओं को इस जरूरी काम तके लिए कुछ और समय देने के लिए तारीख को 30 जून तक बढ़ाया गया है। 

 

 

पहले तय की गई डेडलाइन खत्म होने से तीन दिन पहले ही करदाताओं को ये राहत दी गई है।

 

बता दें पैन कार्ड आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है जो आपके किसी भी वित्तीय कार्य के लिए बेहद जरूरी है।

पैन-आधार लिंक नहीं करने पर आपका Pan Card डिएक्टिवेट कर दिया जाएगा अगर ऐसा होता है तो फिर कार्ड होल्डर म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट जैसे काम नहीं कर पाएंगे।

 यही नहीं आज के समय में बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर रियल एस्टेट या अन्य कोई डील करने में पैन कार्ड सबसे जरूरी डॉक्युमेंट होता है।

इसलिए भले ही डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है लेकिन इस काम को अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना जितना जल्दी हो सके निपटा लेने में समझदारी है।

बंद कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा भारी

Pan Card डिएक्टिवेट होने पर अगर आप इसका इस्तेमाल किसी भी फाइनेंशियल कार्य के लिए दस्तावेज के रूप में करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 272B के तहत इतने जुर्माने का प्रावधान है।