RBI ने कैंसिल किया इस बैंक का लाइसेंस, 22 सितंबर से बंद हो जाएगा बैंक, कहीं इस बैंक में आपका भी एकाउंट तो नही

RBI canceled the license of this bank, the bank will be closed from September 22, whether you also have an account in this bank

 

अभी-अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बैंक की मान्यता को रद्द कर दिया गया है अगर आपको अभी पैसा इस बैंक में है तो पैसा जल्द से जल्द निकाल ले वरना पैसा फस जाएगा तो चलिए जानते हैं पूरी खबर कौन सा बैंक है।

 

 

हाल ही में आरबीआई ने एक बैंक की लाइसेंस को रद्द किया है अगर आपका भी खाता है इन बैंकों में है तो पैसा निकालना होगा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) देश के कई बैंकों पर नियम न फॉलो करने के कारण समय-समय पर जुर्माना लगाता है।

 

 

कुछ बैंकों के लाइसेंस तक कैंसिल कर (RBI Cancelled Cooperative Bank License) दिए गए हैं। अब इस लिस्ट में एक और को-ऑपरेटिव बैंक का नाम जुड़ गया है। अगर आपका भी इस बैंक में खाता है तो ये जान लें कि यह बैंक जल्दी ही बंद होने वाला है।

 

कौन सा बैंक हैं और कब होगा बंद जाने

आरबीआई (RBI) ने यह आदेश दिया है कि पुणे स्थित रुपी सहकारी बैंक लिमिटेड (Rupee Co-operative Bank Limited) जल्द बंद हो जाएगा। ऐसे में ग्राहकों के पास केवल 22 सितंबर तक का समय है. ऐसे में वह जल्द से जल्द अपने खाते से पैसे निकाल लें क्योंकि 22 के बाद बैंक की सभी ब्रांच बंद हो जाएंगी। 

बैंक को बंद करना होगा कारोबार 

आरबीआई के मुताबिक, बैंक 22 सितंबर से अपना कारोबार करना बंद कर देगा। ऐसे में ग्राहक न तो पैसे जमा कर सकेंगे और न ही निकाल सकेंगे। बता दें कि रुपया सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द इसलिए किया गया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।

 

आरबीआई के अनुसार, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ धारा 11(1) और धारा 22 (3)(डी) के प्रावधानों का अनुपालन नहीं करता है। बैंक धारा 22(3) (ए), 22 (3) (बी), 22 (3) (सी), 22 (3) (डी) और 22 (3) (ई) की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अधीन प्रत्येक डिपाॅजिटर्स ₹5,00,000 (पांच लाख रुपये) तक जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने का हकदार। 

10 अगस्त को हाईकोर्ट ने किया था ऐलान

रिजर्व बैंक की ओर से यह कार्रवाई हाईकोर्ट के 12 सितंबर 2022 के उस आदेश के बाद की गई है। 10 अगस्त को जारी आरबीआई की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह इस तिथि के छह हफ्तों के बाद लागू होगा।

आरबीआई के आदेश के मुताबिक 22 सितंबर 2022 से बैंक के सभी वित्तीय व्यवसाय बंद कर दिए जाएंगे। सहकारी आयुक्त और महाराष्ट्र सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को बंद करने और उसके लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें।