चारा घोटाला केस: लालू यादव की जमानत फिलहाल सुरक्षित, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

चारा घोटाला: देवघर कोषागार मामले में लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जमानत बरकरार
 
CBI की जमानत रद्द करने की मांग खारिज, झारखंड हाईकोर्ट को छह महीने में अपील निस्तारण का निर्देश

पटना। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख एवं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने फिलहाल उनकी जमानत रद्द करने से इनकार करते हुए झारखंड हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर रोक लगाने की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की मांग भी अस्वीकार कर दी।

CBI ने झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसके तहत लालू प्रसाद यादव को देवघर कोषागार से जुड़े चारा घोटाला मामले में जमानत दी गई थी। एजेंसी ने उनकी जमानत निरस्त करने और हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने CBI की याचिका पर कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि फिलहाल झारखंड हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि मामले में लंबित अपील की सुनवाई यथाशीघ्र पूरी की जाए और यदि संभव हो तो छह माह के भीतर उसका निस्तारण किया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले से जुड़े कानूनी प्रश्नों को फिलहाल खुला रखा गया है और अंतिम निर्णय अपील के निस्तारण के दौरान लिया जाएगा। फिलहाल शीर्ष अदालत के इस आदेश के बाद लालू प्रसाद यादव की जमानत बरकरार रहेगी।